Top 20 things to know about lockdown 4.0
कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन 4.0 की टॉप-20 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं-
- लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना प्रभावित इलाकों को चिह्नित करने के लिए अब 5 ज़ोन होंगे- रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर और कंटेनमेंट ज़ोन।
- गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन राज्य सरकारों को तय करना है, जबकि बफर ज़ोन और कन्टेनमेंट ज़ोन ज़िला प्रशासन द्वारा तय किए जाएंगे।
- कंटेनमेंट ज़ोन में पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी और केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की ही इजाज़त होगी।
- लॉकडाउन 4.0 में भी सभी विदेशी और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। केवल घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उड़ानों की अनुमति होगी।
- मेट्रो और सामान्य रेल सेवाएं अभी बंद ही रहेंगी। भारतीय रेलवे द्वारा पहले चलाई गई स्पेशल ट्रेनें और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती रहेंगी।
- अंतर्राज्यीय बस सेवाएं चलाने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। यानी राज्य सरकारें आपस में विचार-विमर्श करके स्थिति के मुताबिक ऐसी बसें चलाने का फैसला कर सकती हैं।
- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, हालांकि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई कराने की इजाजत होगी।
- सभी तरह के पूजा स्थल भी बंद रहेंगे। यानी ईद भी इस बार लॉकडाउन के नियमों के तहत ही मनाई जा सकेगी।
- मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर, एंटरटेनमेंट पार्क और बार इत्यादि पूरी तरह बंद रहेंगे।
- रेस्त्रां, होटल और मिठाई की दुकानें लोगों के बैठकर खाने-पीने के लिए अभी भी बंद रहेंगी, लेकिन होम डिलीवरी करने की छूट मिल गई है।
- फिटनेस दीवानों के लिए जिम और स्विमिंग पूल अभी भी बंद ही रहेंगे।
- कहीं पर अकेली दुकान (स्टैंड अलोन दुकान) है, तो उसे खोलने की अनुमति है, लेकिन वहां 5 से अधिक लोग काम नहीं कर सकेंगे।
- पान-गुटखे की दुकानें भी अब खुलेंगी। शराब की दुकाने लॉकडाउन 3.0 में ही खोल दी गई थीं।
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोले जाएंगे, लेकिन बिना दर्शकों के। यानी खेल हो सकेंगे, लेकिन दर्शकों को उन्हें घर बैठकर ही देखना होगा।
- लॉकडाउन 4.0 में सामान्य गतिविधियों के लिए दी गई रियायतें केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही मान्य होगी।
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सामान्य आवाजाही की इजाजत नहीं होगी और नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी।
- 10 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के घर से निकलने पर रोक पहले की ही तरह जारी रहेगी।
- इमरजेंसी स्थिति को छोड़कर सामान्य रूप से अस्वस्थ और गर्भवती महिलाओं को भी निकलने की छूट नहीं होगी।
- शादी समारोह में अधिक से अधिक 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
- अंतिम संस्कार में अधिक से अधिक 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
तनमन.ओआरजी की सलाह
25 मार्च2020 को लॉकडाउन 1.0 लागू होते समय देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले महज 500 के आसपास थे, लेकिन अब लॉकडाउन 4.0 लागू होने के समय इनकी संख्या 90 हज़ार के आसपास हो चुकी है। इसलिए कोरोना के तेज़ गति से फैलाव को देखते हुए तनमन.ओआरजी की यही सलाह है कि अपनी सेहत और सुरक्षा के लिए अधिकतम एहतियात बरतें और जब तक बेहद जरूरी न हो, तब तक घर से न निकलें और अन्य लोगों के संपर्क में न आएं।
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